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    चोरी के आरोपी सचिन को 2 माह कारावास:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगा

    8 hours ago

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    जनपद बागपत में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चोरी के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी सचिन को दोषी मानते हुए दो माह के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधिकारियों ने अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मामले में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। "ऑपरेशन कन्विक्शन" का मुख्य उद्देश्य दर्ज मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना है। इसका लक्ष्य समाज में कानून का भय स्थापित करना और अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसी क्रम में, इस विशेष प्रकरण में भी केस की सुनियोजित तरीके से निगरानी की गई और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई। न्यायालय के आदेशानुसार, आरोपी सचिन को दो माह का साधारण कारावास और 4000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय प्रदान करना और अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश देना है।
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