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    चित्रकूट में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई:4 ट्रकों पर FIR, 7 वाहनों से ₹2.44 लाख जुर्माना वसूला

    3 hours ago

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    चित्रकूट जिले में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर खनिज विभाग और तहसील-थाना स्तर की टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान चार ट्रकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि सात अन्य वाहनों से 2 लाख 44 हजार 40 रुपये का जुर्माना वसूला गया। खान अधिकारी चित्रकूट ने बताया कि जांच के दौरान चार ट्रक अवैध रूप से बालू-मोरम का परिवहन करते पाए गए। इनमें ट्रक नंबर UP70ET-0050, UP70LT-6843, UP72BT-7817 और UP51AT-3879 शामिल हैं। इन वाहनों के खिलाफ सरकारी संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984, भारतीय न्याय संहिता-2023 और खनन से संबंधित अन्य धाराओं में थाना राजापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में सामने आया कि ये वाहन बिना वैध परिवहन प्रपत्र के बालू-मोरम ढो रहे थे। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान प्रशासन का कहना है कि इस तरह के अवैध परिवहन से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए सभी वाहनों को थाना राजापुर की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। खनन निरीक्षक मंटू सिंह ने जानकारी दी कि उपजिलाधिकारी और तहसीलदार राजापुर द्वारा 5, 6 और 7 मार्च को क्षेत्रीय भ्रमण किया गया। इस दौरान रामवन गमन पथ और राजापुर-सरधुवा रोड क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहनों के पास खनिज परिवहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों और स्वामियों का यह कृत्य उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 3, 58 और 72 के साथ-साथ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 4 और 21 का उल्लंघन है। 11 वाहनों पर कार्रवाई की इसी आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के अनुसार, वर्तमान सप्ताह में तहसील और थाना स्तर की टास्क फोर्स ने कुल 11 वाहनों पर कार्रवाई की है। इससे पहले, फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी सात वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई थी।
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