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    चंदौली में शराब दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग:दुकान मालिक पर मुकदमा दर्ज न होने पर उठ रहे सवाल

    19 hours ago

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    चंदौली जिले के चकिया कोतवाली इलाके के बैरी मोड़ के पास के कंपोजिट अंग्रेजी शराब के दुकान पर गुरूवार को मिलावट के मामले में सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज हुआ हैं। लेकिन सेल्समैन के बयान देने के बाद भी लाइसेंस धारक सीमा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। ऐसे में दैनिक भास्कर के द्वारा मौके पर जाकर प्रत्याक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का राय लिया गया। जिसमें लोगों ने आबकारी विभाग की निरीक्षक शांति चौरसिया के कार्यशैली पर सवाल उठाया। साथ ही लाइसेंस धारक को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। चकिया कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कला गांव निवासी और प्रत्यक्षदर्शी स्नेह पटेल ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा अफसरों को दो लोगों का नाम बताया गया था। जिसमें एक लाइसेंस धारक तथा एक स्थानीय सहयोगी का नाम शामिल था। लेकिन मुकदमा केवल सेल्समैन पर दर्ज हुआ। उन्होंने उच्चाधिकारियों से मांग किया पूरे प्रकरण की जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रामपुर कला के मोनू पटेल ने बताया कि आबकारी निरीक्षक शांति चौरसिया को पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करके मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन किसी स्तर पर चूक किया गया हैं। उन्होने बैरी मोड़ स्थित कंपोजिट अंग्रेजी शराब के दुकान का लाइसेंस रद्द करके दुबारा से टेंडर कराने का मांग किया हैं। क्या है पूरा मामला आपको बता दें कि 19 फरवरी को चकिया कोतवाली क्षेत्र के बैरी मोड़ के पास गुरूवार कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान पर आबकारी, पुलिस तथा एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी। जांच के दौरान टीम ने बड़े पैमाने पर खाली बोतल, ढ़क्कन, रैपर तथा केमिकल बरामद किया। अफसरों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराब की दुकान को सील कर दिया। साथ ही सेल्समैन के रूप में काम करने वाले सदर कोतवाली के सेवखर खुर्द गांव के जितेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया हैं। लेकिन दुकान के लाइसेंस धारी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जबकि सेल्समैन ने अपने बयान में बताया था कि संचालक के इशारे पर उसने शराब में मिलावट करने का कार्य शुरू किया था।
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