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    Delhi में 1 नवंबर से पुराने व्यावसायिक वाहनों की एंट्री बंद, Gurugram Traffic Police ने जारी की एडवाइजरी

    6 hours ago

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    दिल्ली में एक नवंबर से बीएस-चार या उससे कम उत्सर्जन मानकों वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि, सीएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।यातायात पुलिस द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, यह प्रतिबंध हल्के मालवाहक वाहनों (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहनों (एमजीवी), भारी मालवाहक वाहनों (एचजीवी), अन्य ट्रकों और बसों पर लागू होगा। परामर्श में कहा गया है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बीएस-चार उत्सर्जन मानकों वाले डीजल बसों और ट्रकों को भी छूट मिलेगी। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के तहत चलने वाले वाहनों और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत संचालित वाहनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे।हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इससे छूट दी जाएगी। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने परिवहन कारोबारियों, चालकों और बस संचालकों से अपने वाहनों के उत्सर्जन मानकों और पंजीकरण संबंधी विवरणों की जांच करने तथा दिल्ली में प्रवेश से पहले निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। परामर्श में कहा गया है कि ये उपाय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए हैं।
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