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    Delhi Police की चार्जशीट से उलट, Saket Court ने बीना मोदी और ललित भसीन को भेजा समन

    3 hours from now

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    साकेत कोर्ट ने बीना मोदी और ललित भसीन को उनके बेटे समीर मोदी द्वारा दायर मामले में समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। दिल्ली पुलिस ने बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) सुरेंद्र प्रसाद को आरोपी बनाया है।इसे भी पढ़ें: Chirag Paswan का Rahul Gandhi पर बड़ा हमला, बोले- अड़ियल Attitude से नहीं चलने दे रहे Parliamentयह मामला कारोबारी समीर मोदी द्वारा 2024 में सरिता विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है। समीर मोदी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोर्ड की बैठक में प्रवेश करने से रोका गया और सुरेंद्र प्रसाद ने उन पर हमला किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनकी उंगली टूट गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अनीज़ा बिश्नोई ने मंगलवार को आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए सुरेंद्र प्रसाद, बीना मोदी और वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन को अगली सुनवाई के लिए 7 मई, 2026 को तलब किया।इसे भी पढ़ें: चुनौती देता हूं...14 हजार KM दूर विदेशी संसद में हुई हिंदी में लड़ाई, पूरा भारत हैरान!जेएमएफसी अनीज़ा बिश्नोई ने मंगलवार को कहा कि अदालत का मानना ​​है कि आरोपपत्र, जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हालांकि आरोपी बीना मोदी और आरोपी ललित भसीन का नाम आरोपपत्र के कॉलम संख्या 12 में है, फिर भी पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो कथित अपराध में उनकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता को दर्शाते हैं। अदालत ने कहा कि संज्ञान लेने के चरण में, साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन न तो उचित है और न ही अनुमेय है, और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, हालांकि परिस्थितिजन्य है, प्रथम दृष्टया आरोपियों के बीच विचारों की समानता की ओर इशारा करती है, जो इस स्तर पर मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।
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