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    फिरोजाबाद में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित:DLSA ने दी निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी, हेल्पलाइन 15100

    6 hours ago

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    फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की भूमिका और उसकी सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला जज डॉ. सारंग ने बताया कि भारत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक "वन-स्टॉप" कानूनी सहायता केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब और असहाय वर्गों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान DLSA द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी दी गई। इनमें निःशुल्क कानूनी सलाह शामिल है, जिसके तहत कानूनी दस्तावेज तैयार करने और विधिक राय प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे अपने मुकदमों को प्रभावी ढंग से लड़ सकें। DLSA मध्यस्थता केंद्र (ADR बिल्डिंग) के माध्यम से अदालत की लंबी प्रक्रिया से बचते हुए आपसी सहमति से विवादों का त्वरित समाधान भी प्रदान करता है। विशेष रूप से पारिवारिक विवादों को मुकदमे से पहले ही सुलझाने के लिए परामर्श एवं सुलह केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। डॉ. सारंग ने कहा कि यह हेल्पलाइन और मध्यस्थता तंत्र वैकल्पिक विवाद निस्तारण (ADR) को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि छोटे-मोटे मामलों को अदालत जाने से पहले ही सुलझाने से समय और धन दोनों की बचत होगी, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ बनेगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कानूनी अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया। अतिथियों ने न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
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