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    फर्रुखाबाद में गैस पेट्रोल और डीजल पर्याप्त उपलब्धता:डीएम ने गैस-पेट्रोल पंप संचालकों संग की बैठक, बुकिंग के बाद डिलीवरी करें सुनिश्चित

    13 hours ago

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    फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद की सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और इनकी आपूर्ति में किसी भी स्तर पर कोई बाधा नहीं है। बैठक में सर्वप्रथम एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय प्रबंधक ने जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि की। जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे अपनी एजेंसियां निर्धारित समय पर खोलें और बुकिंग के बाद एक से दो दिन के भीतर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस की डिलीवरी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल उसी उपभोक्ता को दी जाए जिसने बुकिंग की है। जिलाधिकारी ने सीएससी केंद्रों पर गैस वितरण के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएससी केंद्रों पर गैस तभी दी जाए जब संबंधित उपभोक्ता की बुकिंग हो। इसके अतिरिक्त, स्टॉक की स्थिति और केवाईसी प्रक्रिया को गैस एजेंसी के शोरूम के साथ-साथ गोदाम पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। डीएम ने सभी गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप मालिकों को अपने स्टॉक की स्थिति को देखते हुए अग्रिम रूप से धनराशि जमा कराकर गैस, डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति समय पर मंगाने के निर्देश दिए। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार, बोतल, केन या खुले पात्र में पेट्रोल की बिक्री किसी भी दशा में न की जाए। पेट्रोल की बिक्री केवल वाहनों की टंकियों में ही की जानी चाहिए और इस संबंध में सूचना सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शित की जाए। डीजल की बिक्री के संबंध में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसानों को कृषि कार्य हेतु अनुमन्य मात्रा से अधिक डीजल एक बार में न दिया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर, डीजल या पेट्रोल खरीदकर जमाखोरी करने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा के अनुसार ही ईंधन की आपूर्ति की जाए। यदि कहीं अधिक मूल्य वसूलने अथवा घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि पुलिस द्वारा जनपद के सभी गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पम्पों का समय-समय पर रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंत में डीएम ने सभी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में अनुपस्थित पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी संचालकों को कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण जारी करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
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