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    गैंगस्टर पुष्पेन्द्र की 93 लाख से अधिक संपत्ति जब्त:कोर्ट ने जिलाधिकारी के जब्ती आदेश को बरकरार रखा, अवैध तरीके से की थी अर्जित

    8 hours ago

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    बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यायालय ने आरोपी पुष्पेन्द्र की 93.23 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त करने के जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है। जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी बुलंदशहर ने 20 जून 2025 को थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम ढकरौली निवासी पुष्पेन्द्र पुत्र दीनदयाल की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। यह संपत्ति जुआ और सट्टा जैसे अवैध कार्यों से अर्जित की गई थी। जब्त की गई कुल धनराशि 93,23,076.70 रुपये थी, जिसमें अचल संपत्ति और बैंक खातों में जमा राशि शामिल थी। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई थी। इस कार्रवाई के खिलाफ आरोपी पुष्पेन्द्र ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की थी। संपत्ति जब्त करने के आदेश को बरकरार रखा मामले में सुनवाई के दौरान बुलंदशहर पुलिस और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश-08 (विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट) चंद्रविजय श्रीनेत ने 02 अप्रैल 2026 को आरोपी की आपत्ति को निरस्त कर दिया। उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा पारित जब्ती आदेश को सही ठहराते हुए संपत्ति जब्त करने के आदेश को बरकरार रखा। अब जब्त की गई उक्त धनराशि को राज्य के पक्ष में निहित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि आरोपी पुष्पेन्द्र के खिलाफ थाना खानपुर में जुआ अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।
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