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    गारंटी के बाद भी नहीं बदला स्कूटर, मुकदमा दर्ज:आगरा कोर्ट ने कंपनी को ब्याज सहित रकम या नया स्कूटर देने के दिए आदेश

    1 hour ago

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    गारंटी के बावजूद बार-बार खराब हो रहे ई-स्कूटर को न बदलने और सिर्फ चार्जर बदलकर देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने डीलर और कंपनी को आदेश दिया है कि वे 45 दिन के भीतर उपभोक्ता को या तो नया स्कूटर दें, अन्यथा 48 हजार रुपये 6% वार्षिक ब्याज सहित लौटाएं। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामला ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी ललितेश गुप्ता उर्फ ललित गुप्ता का है। उन्होंने अधिकृत डीलर श्री कृष्णा ऑटो मोबाइल से 3 सितंबर को क्यां एन मॉड्स ई-स्कूटर 48 हजार रुपये में खरीदा था। डीलर ने एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलने की गारंटी दी थी, लेकिन एक सप्ताह में ही स्कूटर खराब हो गया। शिकायत करने पर डीलर ने स्कूटर बदलने के बजाय बार-बार चार्जर बदलकर दे दिया। बावजूद इसके स्कूटर ठीक नहीं हुआ और स्टार्ट होने में भी समस्या बनी रही। कई बार रिपेयरिंग के बाद भी राहत न मिलने पर उपभोक्ता ने अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा और विकास राय के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने माना कि उपभोक्ता को दोषपूर्ण उत्पाद दिया गया और उचित सेवा नहीं दी गई। आयोग ने आदेश दिया कि डीलर और कंपनी 45 दिन के भीतर नया स्कूटर दें या 29 मार्च 2022 से 6% वार्षिक ब्याज सहित 48 हजार रुपये लौटाएं। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक कष्ट व मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी दिए जाएं।
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