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    गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया:2014 में युवक की हत्या के मामले में फैसला आया

    2 hours ago

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    गौतमबुद्ध नगर की एडीजे कोर्ट ने 2014 में हुई एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उन्हें हत्या के साथ-साथ अवैध हथियार रखने के अपराध में भी सजा दी गई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-3 राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दिया। एडीजीसी क्राइम शिल्पी भदौरिया ने बताया कि यह घटना 16 मार्च 2014 की रात करीब 8:45 बजे दादरी थाना क्षेत्र के गांव बोड़ाकी में हुई थी। गांव निवासी 23 वर्षीय सूबे खाना खाने के बाद रेलवे लाइन की ओर टहलने निकला था। इसी दौरान गांव के ईश्वर और गजेंद्र ने पुरानी रंजिश के चलते सूबे को गोली मार दी। मृतक की बहन गीता ने दादरी थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उसने और उसकी मां कमला ने आरोपियों को रेलवे लाइन के पास सूबे को 'निपटाने' की बात करते सुना था। कुछ ही देर बाद ईश्वर ने तमंचे से पीछे से सूबे पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में दादरी थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के तीन दिन बाद, 19 मार्च 2014 को, पुलिस ने दोनों आरोपियों ईश्वर और गजेंद्र को जीटी रोड पर एनटीपीसी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक-एक देसी तमंचा और दो-दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की। अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की गहन पैरवी के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषी करार दिया।
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