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    गाड़ियों पर जाति लिखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई:थानों से भी नाम के आगे से हटेगी जाति, DIG अजय साहनी का आदेश

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बरेली रेंज में बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। कोर्ट ने जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया था। इसके बाद योगी सरकार ने न सिर्फ जातिगत रैलियों पर पाबंदी लगाई बल्कि अब डीजीपी के आदेश पर बरेली के DIG अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों की पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार से सभी जिलों में गाड़ियों की सघन चेकिंग होगी। जिन वाहनों पर जाति या उससे जुड़े स्लोगन लिखे मिले, उन्हें हटवाया जाएगा। विशेष अभियान की होगी शुरुआत DIG अजय साहनी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसी क्रम में बरेली रेंज के चारों जिलों में अभियान चलाया जाएगा। किसी भी प्राइवेट या सरकारी वाहन पर जाति का उल्लेख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थानों से भी हटेगा जाति का जिक्र DIG ने कहा कि थानों में लगे नोटिस बोर्ड, प्रपत्र या किसी भी दस्तावेज पर अब नाम के साथ जाति का जिक्र नहीं होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वाहनों पर जाति लिखना अपराध है। आदेश न मानने पर होगी FIR अजय साहनी ने साफ कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जाति के आधार पर होने वाले सम्मेलनों और रैलियों पर भी रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। DIG अजय कुमार साहनी का बयान DIG अजय कुमार साहनी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और शासन स्तर से मिले निर्देशों के बाद बरेली रेंज में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी वाहन, चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, उस पर जाति या जातिगत नारे लिखना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। थानों में भी नोटिस बोर्ड, प्रपत्र और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ऐसा करना अपराध है। अगर इसके बावजूद कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जातिगत रैलियों और सम्मेलनों पर भी रोकथाम के निर्देश जारी किए गए हैं।
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