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    Gurugram Hit and Run Case | CCTV फुटेज के आधार पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज, आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार

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    गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारने के हाई-प्रोफाइल मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से हिरासत में ले लिया है। पुलिस की तीन विशेष टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थीं, जिनमें से एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। यह घटना तब और गंभीर हो गई जब सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें 'हत्या की कोशिश' की सख्त धाराएं जोड़ दीं।पुलिस ने कहा कि अब उसे गुरुग्राम लाया जाएगा। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारने के मामले में हत्या की कोशिश का आरोप जोड़ा। यह कदम सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उठाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया।इसे भी पढ़ें: Gurugram Hit and Run | गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस की पीड़ित महिला बाइकर सिया का पलटवार, कहा- 'सहानुभूति का नाटक न करे आरोपी'पुलिस ने बताया कि शुरुआत में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और विस्तृत जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान, जांचकर्ताओं ने इलाके के CCTV फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया और इसके बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश से संबंधित) जोड़ी। पुलिस के अनुसार, इस प्रावधान के तहत 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि पीड़िता की पहचान सिया के तौर पर हुई है, जिसकी टू-व्हीलर को रविवार सुबह गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर "पीछे से एक कार ने टक्कर मारी" थी।CCTV फुटेज से सख्त आरोप लगागुरुग्राम पुलिस ने कहा कि हत्या की कोशिश का आरोप जोड़ने का फैसला घटना से जुड़े CCTV फुटेज की विस्तृत जांच के बाद लिया गया। इससे पहले, सिया के परिवार ने मांग की थी कि पुलिस FIR में हत्या की कोशिश का आरोप जोड़े, क्योंकि उनका आरोप था कि आरोपी ने जानबूझकर कार का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया। परिवार ने पुलिस जांच पर असंतोष जताया था और दावा किया था कि घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर FIR में मांगे गए आरोप नहीं जोड़े गए, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।इसे भी पढ़ें: Bihar Flood से 50 लाख लोग प्रभावित, Mallikarjun Kharge और Rahul Gandhi ने राहत कार्य में जुटने की अपील कीगुरुग्राम पुलिस ने क्या कहा?गुरुग्राम पुलिस ने कानून तोड़ने की कोशिशों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की और कहा कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कहा, "कानून के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।" पुलिस ने फिर से कहा है कि उपलब्ध सबूतों की जांच के बाद ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।यहां यह ध्यान देना ज़रूरी है कि गुरुग्राम पुलिस ने गोल्फ़ कोर्स रोड की घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। 14 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा देखे जाने के बाद गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने पहले कहा था कि पीड़ित की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है और वायरल वीडियो के आधार पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की।
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