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    हापुड़ में पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:2024 हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मासूम बेटे ने खोला राज, बना अहम गवाह

    6 hours ago

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    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी रुखसार और उसके कथित प्रेमी समीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर के अनुसार, ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 27 अगस्त 2024 को समीर इमरान के घर पहुंचा था, जहां पत्नी रुखसार ने उसे कमरे में छिपा दिया। इमरान को पहले से पत्नी और समीर के बीच अवैध संबंधों का शक था। घर पहुंचने पर कमरे में समीर को देखकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान समीर ने इमरान की छाती पर बैठकर उसका मुंह दबा दिया, जबकि रुखसार ने उसके पैर पकड़ लिए, जिससे दम घुटने से इमरान की मौत हो गई। मासूम बेटे ने खोला राज, बना अहम गवाह इस पूरी घटना का चश्मदीद इमरान का पुत्र विहान था। उसने परिजनों को बताया कि उसके पिता की हत्या उसकी मां और समीर ने मिलकर की है। बच्चे की गवाही को मामले में अहम सबूत माना गया, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने मौके से ही दोनों को किया था गिरफ्तार घटना की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सुनाई सजा यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह (प्रथम) की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने समीर और रुखसार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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