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    हापुड़ में 21 प्रतिष्ठानों पर लगा 5.65 लाख का जुर्माना:पनीर, दूध, तेल, दाल, रसगुल्ला और पैकेज्ड पेयजल के नमूने फेल, कई खाद्य पदार्थ असुरक्षित

    2 hours ago

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    हापुड़। जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता में कमी के मामलों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले वर्ष लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर 21 मामलों में कुल 5.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में कई खाद्य सामग्री असुरक्षित और अधोमानक पाई गईं। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी ने फ्री गंज रोड स्थित कमल डोसा प्लाजा के पनीर, मंडी पक्का बाग स्थित शुभ ट्रेडिंग कंपनी के साबूदाना पापड़ और धौलाना के पंडित जी मिष्ठान भंडार के मिल्क केक के नमूनों को असुरक्षित और अधोमानक पाया। इसी तरह गढ़मुक्तेश्वर के गुरु किराना स्टोर, मैन बाजार बहादुरगढ़ से लिए गए सरसों के तेल का नमूना भी जांच में फेल हो गया। इसके अलावा ग्राम खेड़ा के कान्हा श्याम रेस्टोरेंट की अरहर की दाल और सौंफ, ग्राम समाना में राजीव शर्मा के यहां से लिया गया सरसों का तेल, गाजियाबाद के विजयनगर निवासी संदीप कुमार के यहां से गाय का दूध और गांव बझैड़ा कला में रियासत के यहां से मिश्रित दूध के नमूने भी अधोमानक पाए गए। इसके साथ ही गढ़ की रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी अमन कुमार के यहां से लिए गए परम ब्रांड पाश्च्युराइज्ड फुल क्रीम मिल्क, मोहल्ला भगवती गंज निवासी मोहन सिंहल के यहां से मसूर की दाल और राहुल के यहां से लिया गया साबूदाना भी जांच में फेल मिला। इन सभी मामलों में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। व्रत सामग्री से लेकर जूस और आइसक्रीम तक पर कार्रवाई विभाग ने पिलखुवा के सर्वोदय नगर निवासी सोनू के यहां से लिए गए व्रत स्पेशल मोटा चिप्स, गांव नया बांस बख्तारवरपुर निवासी मुकेश कुमार के यहां से मिश्रित दूध, प्रीत विहार हापुड़ स्थित श्रीराम कॉम्प्लेक्स मार्ट C-313 से कुट्टू का आटा और ग्राम समाना में राजीव शर्मा के यहां से सौंफ का नमूना लिया था। ये सभी मानकों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं ग्राम रझैटी स्थित न्यू इंडिया स्वीट्स कॉर्नर के यहां से लिए गए सफेद रसगुल्ले का नमूना फेल होने पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा मेरठ रोड स्थित शर्मा जनरल स्टोर से अरहर की दाल अधोमानक मिलने पर 15 हजार रुपये, जबकि रेलवे रोड रामगंज स्थित अंबर आइसक्रीम की वनीला फ्लेवर आइसक्रीम घटिया मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गढ़ के मैन चौराहा स्थित शाद जूस कार्नर के मौसमी के जूस और रेलवे रोड, देवी मंदिर के पास स्थित दिल्ली जूस एंड शेक्स के अनार जूस की गुणवत्ता खराब मिलने पर दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बूंदी के लड्डू और रसगुल्ले भी जांच में फेल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में गांव दौलतपुर ढीकरी निवासी विपिन कुमार के यहां से लिया गया छैना रसगुल्ला और पिलखुवा के दिनेश स्वीट्स से लिया गया सफेद रसगुल्ला भी अधोमानक पाया गया। इसके अलावा गांव दहरा में नाजिम, आजमपुर दहपा में हसरत, अल्लाबक्शपुर में महबूब अली और मोहल्ला पीरबाउद्दीन निवासी मदनलाल के यहां से लिए गए बूंदी के लड्डू के नमूने भी जांच में असुरक्षित पाए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार बूंदी के लड्डुओं में रंग की मात्रा अधिक मिली, जबकि रसगुल्लों में फैट की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई। विभाग के मुताबिक, ऐसे खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पैकेज्ड पेयजल भी मानकों पर फेल बाजार में बिक रहे पैकेज्ड पेयजल को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। विभाग के मुताबिक आठ मामलों में पैकेज्ड पेयजल के नमूने अधोमानक और असुरक्षित मिले हैं। जिन ब्रांडों के नमूने फेल हुए, उनमें साल्टेक बेवरेज यूपीएसआईडीसी का विरगो ब्रांड, निम एग्रो फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एमजी रोड का प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड, एलेन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएसआईडीसी का इलेन ब्रांड, बब्लिंग रिवर प्राइवेट लिमिटेड का दिव्य जल और गेलन्स ब्रांड, बिगुड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का आईनोर ब्रांड, एनर्जी बेवरेज धौलाना का क्लियर ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा ग्राम दहरा स्थित वीडी फूड्स एंड बेवरेज का पानी भी अधोमानक और असुरक्षित पाया गया। ‘मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी’ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि जिले में मिलावट पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिलावट की आशंका वाले प्रतिष्ठानों से लगातार नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जिन नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक या असुरक्षित आती है, उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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