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    हरदोई में 15 साल बाद आया फैसला:जहरीली गैस कांड में फैक्ट्री संचालक को 7 साल की कैद

    3 hours ago

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    हरदोई में सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में 2011 के जहरीली गैस रिसाव कांड में सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता (एच.जे.एस.) की अदालत ने अभियुक्त अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमिताभ अस्थाना को धारा 304 भाग-द्वितीय के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास और सात लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्र परीक्षण संख्या 60/2012 में अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308, 278, 284 और 287 के तहत भी दोषी पाया। इन धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना लगाया गया है, हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला 28/29 जनवरी 2011 की रात का है। उस समय सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अमित हेट्रोकेमिकल इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में इंद्राणी, भोला, श्रीराम गुप्ता, संदीप कुमार, प्रमोद कुमार शुक्ला और शैलेन्द्र कुमार सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि अभियुक्त को गैस के खतरनाक प्रभावों की जानकारी थी। इसके बावजूद, फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसके कारण लोगों की जान गई और वातावरण प्रदूषित हुआ। इसके अतिरिक्त, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा गया है। प्राधिकरण इस संबंध में दो माह के भीतर निर्णय लेगा। फैसले के तुरंत बाद, जमानत पर चल रहे अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी गई। उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया है। इस निर्णय को औद्योगिक लापरवाही के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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