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    हत्या कर शव नहर में फेंकने वाले को उम्रकैद:12 लाख हड़पने के मामले में साथी ठेकेदार की कर दी हत्या, 15 साल बाद आया फैसला

    8 hours ago

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    करीब 15 साल पुराने ठेकेदार हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है। 12 लाख रुपये हड़पने के लिए साथी ठेकेदार की हत्या कर शव नहर में फेंकने के मामले में एडीजे-22 बी. नरायणन की कोर्ट ने आरोपी अड्डू उर्फ मोहन को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 13 दिसंबर 2011 की है, जब थाना सैया क्षेत्र के ग्राम अयेला के पास नहर में एक अज्ञात शव मिला था। बाद में उसकी पहचान छत्तीसगढ़ निवासी रामस्वरूप के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अड्डू उर्फ मोहन ने अपने साथी मुक्के उर्फ मुकेश के साथ मिलकर हत्या की थी। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ठेकेदारी करते थे और भट्टे के लिए लेबर लाने के नाम पर 12 लाख रुपये मिले थे। रकम हड़पने और निजी संबंधों के चलते आरोपी ने रामस्वरूप की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सह-आरोपी मुक्के उर्फ मुकेश की मृत्यु होने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई थी।
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