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    HC ने सोनभद्र DM-SP से मांगी रिपोर्ट:पुलिस के बार-बार चालान करने के मामले में 14 दिन में रिपोर्ट पेश करने का समय

    3 hours ago

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    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोनभद्र के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से एक प्रकरण में दो सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला घोरावल थाना क्षेत्र के एक पीड़ित द्वारा पुलिस पर बार-बार चालान करने और कथित अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप से जुड़ा है। याचिकाकर्ता गिरजा मौर्या ने अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से कुछ लोग उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे। शिकायत करने पर दोषियों पर कार्रवाई के बजाय उनका ही कई बार चालान कर दिया गया। 9 फरवरी 2026 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह (सुप्रीम कोर्ट) ने दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जिलाधिकारी सोनभद्र और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सहित को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी 2026 को निर्धारित है। गिरजा मौर्या ने बताया कि उनका खेत घुरिया में स्थित है। आरोप है कि गांव के कुछ लोग उनके खेत में पशु छोड़कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करते हैं। उनके अनुसार, 2020 से 2024 के बीच उनका पांच से छह बार चालान किया गया। उन्होंने घोरावल थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई बार शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मौर्या का कहना है कि जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने के कुछ समय बाद पुलिस आकर उनका ही चालान कर देती है। अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण को उच्च न्यायालय में उठाया गया है, जहां से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी हुए हैं। फिलहाल न्यायालय के निर्देश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करनी है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
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