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    भतीजी के रेप में चाचा को 20 साल की सजा:झांसी में नाबालिग को उसके घर छोड़ने के बहाने अपने सूने घर में ले गया था

    4 hours ago

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    झांसी में अपनी नाबालिग भतीजे से रेप करने वाले अपराधी चाचा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुभव द्विवेदी की अदालत रेप का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट का निर्णय 25 मई 2022 को रक्सा थाने में बच्ची के पिता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह अपनी 11 साल की बेटी और चचेरे भाई रवि राजपूत पुत्र कैलाश राजपूत के साथ परिचित की बरात से लौटकर सुबह 6 बजे गांव के बस स्टैंड पहुंचा था। यहां से वह अपने खेत पर चले गए और बेटी को चचेरा भाई रवि राजपूत अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। यहां उसने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया। जब बच्ची उसके चंगुल से छूटी तो खेत पर पहुंचकर उसने पिता को पूरी घटना बताई। इसी के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अपराधी को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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