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    Himachal की Sukhu सरकार को Supreme Court से बड़ी राहत, Local Body Elections के लिए 31 मई तक मिला वक्त

    3 hours from now

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    हिमाचल प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण राहत देते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने प्रधान सचिव द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए पुनर्निर्माण कार्य, परिसीमन और आरक्षण को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 28 फरवरी की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया। इसे भी पढ़ें: Imran Khan की आंख की रोशनी 85% गई? Adiala Jail में बिगड़ी सेहत, Supreme Court का दखलसर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन कियाहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारी बारिश से प्रभावित पहाड़ी राज्य में परिसीमन और पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने में सरकार और राज्य चुनाव आयोग को हो रही रसद संबंधी कठिनाइयों का संज्ञान लिया। समय सीमा को एक महीने बढ़ाते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि परिसीमन कार्य के लंबित होने को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी और उन्हें रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने कहा कि मानसून और उस दौरान राज्य को होने वाली सामान्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 31 मई से पहले पूरी होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि समय बढ़ाने के लिए कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Supreme Court की RERA को कड़ी फटकार, कहा- ये अथॉरिटी सिर्फ Builders को फायदा पहुंचा रही हैउच्च न्यायालय ने राज्य की याचिका खारिज की9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुखविंदर सिंह सुक्खु सरकार की पंचायती राज निकायों के चुनाव छह महीने के लिए स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी और उसे 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया। चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया था।सरकार ने आपदा और रसद संबंधी चुनौतियों का हवाला दियासरकार ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों और सड़कों को व्यापक नुकसान हुआ है, इसलिए उसने चुनाव आयोग से स्थिति सुधरने तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित रखने का आग्रह किया था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य में आपदा अधिनियम लागू है। हालांकि, लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराए जाएं। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि हाल की आपदा और रसद संबंधी चुनौतियों के कारण चुनाव कराने के लिए कम से कम छह महीने का समय चाहिए, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
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