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    इटावा में बीहड़ की सैयद मजार अवैध घोषित:दो माह की सुनवाई के बाद बेदखली का आदेश हुआ, विभाग ने विपक्षी को आदेश तामील करवाया

    2 hours ago

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    इटावा के बीहड़ क्षेत्र में स्थित सैयद मजार को लेकर वन विभाग की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। करीब दो माह तक चली सुनवाई के बाद मजार को आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया। पक्षकार मजार को 800 साल पुराना बताते रहे, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। आदेश विपक्षी पक्ष को तामील करा दिया गया है, जिसके बाद अब मजार हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वन न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि वर्ष 1916, 1939 और 1946 के गजट के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में दर्ज है। इस जमीन पर किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कानूनन अवैध माना जाता है। जांच में मजार के आसपास करीब 1800 वर्गफीट भूमि पर कब्जा पाया गया, जिसे अवैध घोषित करते हुए हटाने का आदेश दिया गया। पांच मौके के बाद भी नहीं दिए गए स्वामित्व के कागजात सुनवाई के दौरान मजार के पक्षकार फजले इलाही को कुल पांच अवसर दिए गए थे, ताकि वे भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने मजार को 800 साल पुराना बताया, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ऐतिहासिक या कानूनी प्रमाण न्यायालय में पेश नहीं कर पाए। पर्याप्त समय मिलने के बावजूद साक्ष्य न देने पर न्यायालय ने कब्जा बेदखली का आदेश पारित कर दिया। भारतीय वन अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई यह पूरी कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत की गई है। इस प्रावधान के अनुसार आरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य बिना उच्च स्तरीय अनुमति के नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धारा 61बी के तहत वाद दायर कर विधिक प्रक्रिया पूरी की गई और मजार को अवैध घोषित किया गया।
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