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    जमीन विवाद में हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास:श्रावस्ती कोर्ट ने 40-40 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

    1 hour ago

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    श्रावस्ती में जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से की गई हत्या के जघन्य वारदात के मामले में श्रावस्ती न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक हत्या जैसे जघन्य वारदात में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में ननके केवट, शिव प्रसाद केवट, पुतउ उर्फ जगन्नाथ और प्राणदत्त मिश्र शामिल हैं।वहीं श्रावस्ती न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला थाना गिलौला में वर्ष 2014 में दर्ज किया गया था। मामले में धारा 302 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। बताते चलें की पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत इस मामले की प्रभावी पैरवी की गई। वहीं मामले में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों के समन्वित प्रयासों से सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराधों से संबंधित मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
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