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    मुरादाबाद MP-MLA कोर्ट से आजम खां बरी:17 साल पुराने मामले में पुलिस ने बताया था भगौड़ा

    3 hours ago

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    मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से सपा नेता मोहम्मद आजम खां को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद आजम खां को मफरूरी के आरोपों से बरी कर दिया है। मुरादाबाद के छजलैट थाने में 17 साल पुराने एक मामले में आजम खां को भगौड़ा बताते हुए पुलिस की ओर से एक केस दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने इस केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। केस की सुनवाई मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट (ACJM-1) में हुई। आजम खां के वकील एडवोकेट शाहनवाज सिब्तैन नकवी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से उन्होंने एक गवाह पेश किया था। एडवोकेट नकवी का कहना है कि दोनों पक्षों की जिरह सुनने और सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को आजम खां काे मफरूरी के आरोपों से बरी कर दिया है। मुरादाबाद के छजलैट थाने में ये एफआईआर 2020 में रामपुर के गंज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामवीर सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उस वक्त आईपीसी की धारा 174 A के तहत आजम खां के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज कराने वाले थानाध्यक्ष का कहना था कि आजम खां वर्ष 2008 के छजलैट थाने के सामने लगाए गए जाम वाले मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। बार-बार कोर्ट से वारंट होने के बाद भी वो खुद को कानून या पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगौड़े हो गए हैं। बता दें कि वर्ष 2008 में सपा नेता आजम खां ने मुरादाबाद-हरिद्वार रोड पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने जाम लगा दिया था। अपनी गाड़ी से हूटर उतारे जाने से खफा आजम खां सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। जिसकी खबर लगने के बाद आसपास के जिलों के सपा नेता भी धरना स्थल पर पहुंच गए थे। सपा नेताओं के इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। बिजलीघर में तोड़फोड़ भी कर दी थी।
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