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    जौनपुर में डीएम ने तहसीलदार सदर का वेतन रोका:सड़क दुर्घटना मामलों में अदालती आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई

    2 hours ago

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    जौनपुर में सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों में अदालती आदेशों का पालन न करने पर जिलाधिकारी (DM) ने तहसीलदार सदर का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। इसके साथ ही, दो अन्य मामलों में तहसीलदार बदलापुर का वेतन भी रोका गया है। यह कार्रवाई ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा दो दिन पहले जिलाधिकारी का वेतन रोकने के आदेश के बाद हुई है। जिलाधिकारी के स्पष्टीकरण और तहसीलदार के आश्वासन के बाद 22 अप्रैल को उनका वेतन बहाल कर दिया गया था। वेतन बहाली के उपरांत जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सड़क दुर्घटना के छह मामलों में कोर्ट द्वारा तहसीलदार का वेतन रोकने के आदेशों का अनुपालन करते हुए तहसीलदार सदर का वेतन रोकने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सड़क दुर्घटना के उन मामलों में जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया है, जिनमें वाहन स्वामियों के खिलाफ वसूली के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किए गए हैं। अधिकरण में ऐसे कई मामले 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें आरसी जारी होने के बावजूद वाहन स्वामियों से वसूली नहीं की गई है। पूर्व में भी ट्रिब्यूनल जज ने एसडीएम और तहसीलदारों का वेतन रोका था, जिससे बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ और पीड़ित परिवारों को वाहन स्वामियों द्वारा क्षतिपूर्ति अदा की गई। हालांकि, कुछ मामलों में लगातार लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी का भी वेतन रोकने का आदेश दिया था। अब प्रशासनिक अधिकारी वसूली से संबंधित मामलों में सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
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