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    जौनपुर में ठगी पीड़ितों ने सांसद से मांगा इस्तीफा:बड्स एक्ट के तहत भुगतान न होने पर 23 मार्च को सत्याग्रह की चेतावनी

    12 hours ago

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    जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को ठगी के शिकार हुए लोगों ने अपने सांसद से इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार बिंद के नेतृत्व में दर्जनों पीड़ितों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि यदि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (Buds Act 2019) के तहत उन्हें भुगतान नहीं किया गया, तो वे 23 मार्च को सांसद कार्यालय के सामने सत्याग्रह करेंगे। संसद ने 21 फरवरी 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पारित किया था। इस कानून के तहत, सरकार को सक्षम अधिकारियों के माध्यम से आवेदन लेकर 180 दिनों के भीतर ठगी पीड़ितों की विभिन्न वित्तीय संस्थानों में डूबी हुई जमा राशि का दो से तीन गुना भुगतान करना था। हालांकि, जौनपुर संसदीय क्षेत्र में कानून बनने के सात साल बाद भी किसी भी ठगी पीड़ित को भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शासन ने भुगतान के लिए कोई दिशानिर्देश या कोष उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके कारण वे भुगतान करने में असमर्थ हैं। अधिकारियों ने पीड़ितों को अपने जनप्रतिनिधि (सांसद) से संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि कोष और दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जा सकें। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में अपने सांसद को कई बार ज्ञापन और आवेदन दिए हैं। इसके बावजूद, सांसद ने भुगतान के लिए बनाए गए Buds Act 2019 के अनुपालन हेतु शासन को न तो कोई संस्तुति पत्र भेजा और न ही इस विषय को संसद में उठाया। जिलाध्यक्ष मुकेश बिंद ने कहा कि क्षेत्र के 12 लाख ठगी पीड़ित मतदाताओं के धन की लूट पर सांसद और शासन की चुप्पी को पीड़ितों ने "अलोकतांत्रिक एवं आपराधिक कृत्य" बताया है। उनका कहना है कि यह मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी और छल है। पीड़ितों का मानना है कि क्षेत्रीय मतदाताओं के कानूनी अधिकार पर मौन रहकर ठगों को संरक्षण देने वाले सांसद को संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। इसी मांग को लेकर ठगी पीड़ित 23 मार्च को सुबह 11 बजे सांसद कार्यालय के समक्ष सत्याग्रह करेंगे।
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