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    झांसी में हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास:4 साल पहले कुल्हाड़ी से गला काट दिया था, 1.20 लाख रुपए जुर्माना

    2 hours ago

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    झांसी में एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने 4 साल पहले हत्या करने वाले संतोष आदिवासी उर्फ पिट्‌टे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1.20 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। बेटे ने दर्ज कराया था केस अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोठ थाना क्षेत्र के अखाड़ापुरा रावतयाना निवासी राजेश आदिवासी ने मोठ थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 26 मई 2022 को उसके पिता का घर के सामने रहने वाले संतोष आदिवासी उर्फ पिट्‌टे के बीच शराब पीने में झगड़ा हो गया। इस घटना के बाद पिट्‌टे उन्हें जान से मारने की फिराक में घूम रहा था। 29 व 30 मई 2022 की रात को उसने कुल्हाड़ी से गला काटकर पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस, साक्ष्य के बाद संतोष को दोषी पाया और आजीवन कारावास व 1.20 लाख जुर्मा से दंडित किया है। जुर्माना में से 75 हजार रुपए पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
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