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    कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों पर यथास्थिति का आदेश:अगली सुनवाई 16 मार्च को, सरकारी वकील ने जवाब दाखिल नहीं किया

    13 hours ago

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    संभल में एक विवादित धार्मिक स्थल के निकट कब्रिस्तान की भूमि पर बनी 15 दुकानों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित श्रीहरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की गाटा संख्या 32/2 से संबंधित है। कब्रिस्तान की इस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने के बाद प्रशासन ने पैमाइश कराई थी। यह प्रकरण पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचा था। हाईकोर्ट की बेंच ने इसे तहसीलदार न्यायालय में चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए वापस भेज दिया था, जहां से कोई राहत नहीं मिली थी। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, संभल में सलमा रानी पत्नी शहाबुद्दीन सहित 15 लोगों ने यह वाद दायर किया है। इसमें नगर पालिका परिषद संभल के अधिशासी अधिकारी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जिलाधिकारी, तहसीलदार संभल और जिलाधिकारी संभल को प्रतिवादी बनाया गया है। बीती 27 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ललित कुमार ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय दिया था। इसके बाद 9 मार्च को सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 16 मार्च को निर्धारित की गई है। 27 फरवरी को वादी और प्रतिवादी संख्या 1 नगर पालिका परिषद संभल के अधिवक्ता उपस्थित हुए थे, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक के पक्ष से कोई अधिवक्ता मौजूद नहीं था। 9 मार्च को डीजीसी प्रिंस शर्मा ने उपस्थित होकर याचिका की प्रति प्राप्त की। सलमा रानी सहित कुल 15 लोगों ने याचिका दाखिल की थी, जिनमें से चार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। वाद दायर करने वाले अन्य लोगों में मतीन खां पुत्र मोइनुद्दीन, अजहरुद्दीन उर्फ हाजी शाहनवाज पुत्र शमीमुद्दीन, हसीन बानो पत्नी जमालुद्दीन, शाजिया मसूद पत्नी कलीम जफर, शमीमा बेगम पत्नी शमीमुद्दीन, बाबर खां पुत्र सुल्तान हुसैन, साजिद खां पुत्र एजाज खां, अतीक अहमद उर्फ अतीक खां पुत्र लतीफ अहमद और मोहम्मद उवैस पुत्र मोहम्मद हनीफ शामिल हैं।
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