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    कफ-सिरप तस्करी सरगना शुभम के पिता की जमानत खारिज:सोनभद्र कोर्ट अन्य साथियों की भी जमानत खारिज की, अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

    2 hours ago

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    सोनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना शुभम के पिता भोला प्रसाद जायसवाल सहित दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि आरोपियों की भूमिका इस अवैध कारोबार में वित्तपोषक की है, इसलिए उनकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं की गई। आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जहां इसी सप्ताह सुनवाई के लिए तिथि तय की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर और चंदौली में गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज हैं। जांच में पाया गया कि सिरप को नशे के रूप में काले बाजार में खपाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। भोला प्रसाद की ओर से जिला न्यायालय में दलील दी गई थी कि उनके फर्म को झारखंड में अक्टूबर 2028 तक लाइसेंस प्राप्त है और अप्रैल 2024 से 23 अगस्त 2025 तक सभी ऑडिट रिपोर्ट और पक्का बिल मौजूद है। साथ ही उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला भी दिया। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि शैली ट्रेडर्स ने अवैध तरीके से पूरे भारत में सिरप का क्रय-विक्रय किया। फर्जी फर्मों को आपूर्ति दिखाकर सिरप काले बाजार में पहुंचाया गया। पुलिस का कहना था कि यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आरोपी देश छोड़कर भाग सकते थे। अन्य आरोपी की जमानत भी खारिज 18 अक्टूबर 2025 को कफ सिरप बरामदगी के दौरान पकड़े गए रामगोपाल धाकड़ की भी जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी गई। आरोपी ने दलील दी कि वह ट्रांसपोर्टर के माध्यम से गाजियाबाद से झारखंड के लिए चिप्स व नमकीन भेज रहा था और उसे सिरप की जानकारी नहीं थी। अदालत ने कहा कि कंटेनर से पकड़ा गया कफ सिरप मानव जीवन के लिए हानिकारक है और इसे नशे के रूप में ले जाया जा रहा था। इसलिए आरोपी की जमानत खारिज करना न्यायसंगत ठहराया गया।
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