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    कालातीत समिति का चुनाव अवैध घोषित:AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के चुनाव की नई तिथि जारी, 14 को नाम वापसी और आपत्ति

    4 hours ago

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    ​अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में वर्चस्व की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। जहां एक गुट अपनी जीत और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक-दूसरे को बधाई देने में जुटा है, वहीं आगरा के डिप्टी रजिस्ट्रार ने बड़ा झटका देते हुए चुनाव दोबारा कराने का निर्णय ले लिया है। ​डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा ने एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की प्रबंध समिति को कालातीत घोषित कर दिया है। इसी के तहत प्रशासन ने अब संस्था के पंजीकृत विधान के तहत नए चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव होते ही शिकायतों का दौर शुरू एएमयू का ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के एक गुट ने चुनाव कराया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सदस्यों और सचिव ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी घोषणा कर दी। लेकिन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े कुछ लोगों ने इस चुनाव को अवैध बताते हुए ​डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा में शिकायत की। इसके बाद रजिस्ट्रार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुरानी कार्यकारिणी को कालातीत घोषित करते हुए चुनाव की डेट जारी कर दी। यहां समझें पूरा शेड्यूल ​रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी निर्देश के अनुसार अब निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रिया आगरा के सिकन्दरा स्थित महर्षिपुरम परिसर में ही पूरी की जाएगी। चुनाव के लिए नामांकन पत्र 11 अप्रैल को दिए जा चुके हैं। वहीं, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल की शाम 5 बजे तय की गई है। 14 को आपत्ति और नाम वापसी नामांकन पत्रों पर आपत्ति दर्ज करने या नाम वापस लेने के लिए 14 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। 15 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तक वैध उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। 17 अप्रैल को मतपत्र डाक द्वारा भेजे जाएंगे। सदस्यों को 17 मई की शाम 5 बजे तक अपने मतपत्र वापस भेजने होंगे। इसके बाद 24 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। आधार कार्ड के बिना नहीं माना जाएगा वोट ​इस बार चुनाव में पारदर्शिता के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। कोई भी सदस्य तब तक वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जब तक वह डाक से भेजे गए मतपत्र के साथ अपने आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति नहीं लगाएगा। फर्जी मतदान पर रहेगी नजर ​संस्था द्वारा मृत सदस्यों की सूची उपलब्ध न कराने की स्थिति में रजिस्ट्रार ने सख्त रुख अपनाया है। यदि कोई सदस्य किसी मतदाता के जीवित होने पर आपत्ति जताता है, तो उसे मृत्यु प्रमाणपत्र पेश करना होगा। इन आपत्तियों का निस्तारण चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही किया जाएगा।
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