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    कानपुर में 8.30 करोड़ पर जमा करने पर छूटेगी लैंबॉर्गिनी:CJM कोर्ट ने दी कार छोड़ने की मंजूरी, कार को थाने में मिला था VIP ट्रीटमेंट

    2 hours ago

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    कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में कोर्ट ने लैम्बॉर्गिनी रिलीज करने का फैसला सुनाया है। सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने ग्वालटोली थाने में सीज खड़ी लग्जरी लैंबॉर्गिनी कार को रिलीज करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि कार मालिक को वाहन वापस लेने के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए की जमानत राशि और कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी। 7 फरवरी को हुआ था हादसा 7 फरवरी को आर्य नगर निवासी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा लैंबॉर्गिनी कार से जा रहे थे। भैरोघाट चौराहे के पास कार की टक्कर से चमनगंज निवासी तौफीक अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद पहले चालक ने सरेंडर किया था, लेकिन पुलिस जांच में शिवम मिश्रा की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया था। कोर्ट ने मांगी थी मैकेनिकल रिपोर्ट शिवम मिश्रा की ओर से उनके अटॉर्नी सुनील कुमार ने कार रिलीज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर अदालत ने पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों से कार की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने शर्तों के साथ कार रिलीज करने की अनुमति दे दी। पहले भी मिली थी राहत इससे पहले अदालत ने शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उन्हें 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा किया था। अब 8.30 करोड़ रुपये की जमानत और अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद ही यह लग्जरी कार मालिक को सौंपी जाएगी।
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