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    कपसाड़ मामले में आज बोर्ड के समक्ष पेश होंगे दस्तावेज:मंगलवार को जेजे बोर्ड में सुनवाई, आरोपी की उम्र पर लिया जाना है महत्वपूर्ण फैसला

    3 hours ago

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    मेरठ के कपसाड़ मामले में जेजे बोर्ड ने आरोपी के प्राइमरी कक्षा के दस्तावेज तलब कर लिए हैं। मंगलवार को जेजे बोर्ड में सुनवाई होगी, जहां गांव के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बोर्ड के समक्ष पेश होकर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। मामला आरोपी की उम्र से जुड़ा है। ऐसे में सभी की निगाह मंगलवार की सुनवाई पर टिकी है। पहले एक नजर कपसाड़ कांड पर 8 जनवरी को सरधना के कपसाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या कर उसकी बेटी रूबी का अपहरण किया गया। आरोप गांव के ही ठाकुर समाज के युवक पर लगे, जिसने विरोध देख वारदात को अंजाम दिया। गांव में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने दो दिन के भीतर दोनों को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल और युवती को काउंसलिंग के बाद परिजनों की सुपुर्दगी में घर भेज दिया। दस्तावेजों में आरोपी निकला नाबालिग आरोपी के सलाखों के पीछे जाने के बाद खुलासा हुआ कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था। तीन एडवोकेट संजीव राणा, बलराम सोम और विजय शर्मा ने आरोपी का केस लड़ने का ऐलान किया। तीनों ने कोर्ट के समक्ष आरोपी की उम्र से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मामले की सुनवाई जेजे बोर्ड में किए जाने की पैरवी की। एक माह बाद मामला जेजे बोर्ड ट्रांसफर 10 जनवरी को आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। 14 जनवरी को तीनों अधिवक्ताओं ने यह याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। 7 सुनवाई तारीखों में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखीं। आरोपी पक्ष को सफलता मिली और केस 9 फरवरी को जेजे बोर्ड ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उम्र निर्धारण का पेच अभी भी फसा है। बोर्ड ने तलब किये प्राइमरी के दस्तावेज कपसाड़ मामला बेहद संवेदनशील रहा है। वारदात के बाद गांव में लंबे समय तनाव रहा। पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा था। ऐसे में बोर्ड भी मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी के मूड में दिखाई नहीं पड़ता। इसी के चलते 10 मार्च को बोर्ड ने आरोपी की जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए उसके प्राइमरी के दस्तावेज भी तलब कर लिए। 10वीं-5वीं में एक ही जन्मतिथि शुरु से ही मामला उम्र को लेकर उलझा हुआ है। कोर्ट में आरोपी की उम्र का मुद्दा उठा तो बचाव पक्ष ने आरोपी की दसवीं की मार्कशीट कोर्ट के समक्ष पेश कर उसे वारदात के वक्त नाबालिग बता दिया। वादी पक्ष ने अपोज किया और 5वीं की मार्कशीट मंगाए जाने की पैरवी की। 5वीं की मार्कशीट लायी गई तो उसमें भी उम्र के हिसाब से आरोपी नाबालिग निकला। इसके बाद अब प्राइमरी के दस्तावेज मंगाए जाने की वकालत की गई थी। जानिया कब क्या हुआ कपसाड़ में : - 8 जनवरी को आरोपी ने मां की हत्या कर युवती को अगवा किया। - 9 जनवरी की रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया। - 10 जनवरी को आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। - 14 जनवरी को तीन एडवोकेट ने हाईस्कूल सर्टिफिकेट से जुड़ी रूलिंग के साथ आरोपी की तरफ से याचिका दायर की। - 22 जनवरी को याचिका मंजूर हुई और कोर्ट ने वादी पक्ष के सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए। - 31 जनवरी को वादी पक्ष ने बेसिक शिक्षा से जुड़े सर्टिफिकेट की रूलिंग लाने का दावा किया। - 3 फरवरी को वादी पक्ष रूलिंग उपलब्ध नहीं करा पाया। कोर्ट ने 4 फरवरी तारीख दी। - 4 फरवरी को वादी ने कक्षा 5 का सर्टिफिकेट जारी किया लेकिन उसमें भी आरोपी की जन्मतिथि हाईस्कूल के अनुसार 11-5-2008 ही मिली। - 7 फरवरी को कक्षा चार का सर्टिफिकेट लाने की मांग की लेकिन ला नहीं पाए। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। - 9 फरवरी को कोर्ट ने मामले को जेजे बोर्ड ट्रांसफर कर दिया। - 18 फरवरी को जेजे बोर्ड में सुनवाई शुरु। वादी पक्ष ने उम्र का मुद्दा उठाया। - 25 फरवरी को बोर्ड के समक्ष प्रतिवादी पक्ष ने अपोज किया। - 6 मार्च उम्र निर्धारण को तय हुई लेकिन हो ना सकी। - 7 मार्च को आरोपी की पुलिस कस्टिडी रिमांड मंजूर की गई। - 8 मार्च को आठ घंटे पुलिस आरोपी को लेकर घूमती रही लेकिन हथियार नहीं मिला। - 10 मार्च को बोर्ड ने प्राइमरी के दस्तावेज अगली सुनवाई यानि 17 मार्च को मंगाए जाने के आदेश दिए।
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