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    काशी में चलती नाव पर बनाई रील-सेल्फी तो होगी कार्रवाई:जल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लापरवाही से चलाई नाव तो होगी जेल

    4 hours ago

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    वाराणसी में गंगा नदी में नौका विहार करते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए जल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार कोई भी पर्यटक नौका विहार करते समय बीच धारा में नौका रोक कर सेल्फी ली या रील बनाई तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जलयान पहले से प्रतिबंधित इस संबंध में ACP दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया - नौका संचालन की सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी की गयी है। जिनमें नियमो का उल्लंघन करने पर बोट चालक, बोट मालिक के ऊपर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 282 (जो पहले IPC 281 थी) जहाज या जलयान के लापरवाहीपूर्ण संचालन से संबंधित है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान (नाव, स्टीमर) को जल्दवाजी या लापरवाही से चलाता है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा हो तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 282 BNS के मुख्य बिंदुः- 1. अपराधः- लापवाही या जल्दबाजी में नाव / जहाज चलाना। 2. परिणाम- मानव जीवन को खतरा, चोट / क्षति होने की संभावना । 3. दण्डः- 6 महीने तक का कारावास या 10000 का जुर्माना या दोनों। 4. लागूः- यह कानून किसी भी प्रकार के जलयान के चालक पर लागू होता है। जल पुलिस ने जारी की नौकायन की एडवाइजरी जल पुलिस ने लगातार दूसरे दिन एडवाइजरी जारी की है। जल पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार किसी को भी रील बनाने और सेफी लेने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 1. बोट पर क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें। 2. गंगा जी मे बोट पर सवारियो को बिना लाइफ जैकेट धारण कराये बोट का संचालन न करायें। 3. बोट अनियंत्रित / अत्यधिक तेज गति से न चलायें व अस्सी घाट से नमो घाट की तरफ चलने वाली नायें अपने दाहिने रेता साइड की तरफ से चलायें तथा नमो घाट से अस्सी घाट की तरफ चलने वाली नावें अपने दाहिने घाट की तरफ से ही चलायें। 4. खराब बोट जो अत्यधिक धुआं दे रही हो उसका संचालन गंगा जी में न करें। 5. चलती बोट पर खड़ा कराकर सवारियों को सेल्फी / फोटोग्राफी न करायें। 6. सवारियों से तय किराया से ज्यादा किराया न लें। 7. सवारियों को चढ़ाते व उतारते समय लापरवाही न करें। 8. सवारियों से बदतमीजी / मार-पीट न करें। 9. नदी मे मादक पदार्थों का सेवन कर बोट का संचालन न करें। 10. बिना रजिस्ट्रेशन के बोट का संचालन गंगा जी में न करें। 11. प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के बाद बोटो का संचालन न करें। उपरोक्त नियम व शर्तें न पूरा होने पर जलयान / बोट चालक व बोट मालिक के ऊपर उपरोक्त नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
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