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    कुशीनगर पॉक्सो कोर्ट का फैसला:दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 3 लाख रुपये जुर्माना

    2 hours ago

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    कुशीनगर में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने 2016 के एक दुष्कर्म मामले में अपना फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2016 का है। थाना तरयासुजान क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 19 मई 2016 की शाम को पीड़िता को बहला-फुसलाकर घर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के नैतिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं, और इन पर कठोर दंड आवश्यक है। उन्होंने युवाओं की बढ़ती संलिप्तता पर भी चिंता व्यक्त की, जिसे समाज के लिए गंभीर संकेत बताया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर न्यायालय में प्रस्तुत हो, ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके।
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