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    कांति सिंह को मिली राहत:केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के है सहयोगी, आपराधिक कार्यवाही पर रोक

    3 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की कथित सहयोगी कांति सिंह को एक जमीन विवाद से जुड़े मामले में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कांति सिंह की याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ता कांति सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में गोंडा के मनकापुर थाने में उनके और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि, इसी मामले में 2015 में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में हाईकोर्ट पहले ही पूरी कार्यवाही रद्द कर चुका था। याची की ओर से दलील दी गई कि मूल विवाद सिविल प्रकृति का है और सिविल कोर्ट में लंबित है। आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने विपक्षी अजय सिंह और मनीषा सिंह को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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