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    लापता नाबालिग की बरामदगी न होने पर SSP तलब:बरामदगी नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त, 8 अक्टूबर को विवेचक भी होंगे पेश

    55 minutes ago

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    बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र से छह महीने पहले लापता हुई नाबालिग किशोरी की अब तक बरामदगी नहीं हो सकी है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह और विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। दोनों को 8 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर अब तक की पुलिस कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नरेश कुमार के मुताबिक अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 मार्च 2026 को पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि गांव का ही युवक जतिन उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी और आरोपी की तलाश शुरू की थी। रिपोर्ट के बाद भी नहीं मिला किशोरी का सुराग मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के कई दिन बाद भी जब पुलिस किशोरी और आरोपी युवक का पता नहीं लगा सकी तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, किशोरी की बरामदगी नहीं होने और पुलिस की कार्रवाई को लेकर परिजनों को परेशान किए जाने के आरोपों के बाद अदालत की शरण ली गई। थाना प्रभारी पहले हो चुके हैं कोर्ट में पेश पिछली सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ में हुई थी। इसमें अरनिया थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सरकारी अधिवक्ता ने किशोरी को तलाशने के लिए कोर्ट से तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। 8 अक्टूबर तक बरामदगी नहीं हुई तो एसएसपी होंगे पेश हाईकोर्ट ने अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तय की थी। अदालत ने आदेश दिया था कि यदि तय तारीख तक किशोरी बरामद नहीं होती है तो बुलंदशहर के एसएसपी और मामले के विवेचक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा। उन्हें पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी। पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अरनिया से लापता किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर तक बरामदगी नहीं होने पर हाईकोर्ट में उपस्थित होकर अब तक की गई कार्रवाई से अदालत को अवगत कराया जाएगा। पुलिस टीमें किशोरी की तलाश में सक्रिय हैं।
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