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    मंगेश यादव मुठभेड़ केस, पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा:आरोपी की मां की याचिका जौनपुर कोर्ट ने खारिज की

    2 hours ago

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    जौनपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगेश यादव मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में सुल्तानपुर में हुई मंगेश यादव की मौत को फर्जी मुठभेड़ बताया गया था। बक्सा थाना क्षेत्र के आगरौरा गांव निवासी शीला देवी ने यह प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 सितंबर 2024 को स्थानीय पुलिस उनके बेटे मंगेश यादव को पूछताछ के लिए ले गई थी। शीला देवी के अनुसार, सुल्तानपुर में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा (वर्तमान डीआईजी अयोध्या) और एसटीएफ अधिकारी डी.के. शाही की टीम ने फर्जी मुठभेड़ में उनके बेटे की हत्या कर दी। उन्हें 5 सितंबर को सुल्तानपुर पोस्टमार्टम हाउस से शव लेने की सूचना दी गई थी। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लिया और अयोध्या के आईजी से जांच रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले, सुल्तानपुर के उप जिलाधिकारी द्वारा की गई मजिस्ट्रियल जांच में भी संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला था। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ टीम के खिलाफ किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं पाया। इसी आधार पर न्यायालय ने शीला देवी की याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ टीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश शुक्ला ने पैरवी की।
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