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    मुजफ्फरनगर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत:बिना शुल्क, बिना तारीखों के मिलेगा त्वरित न्याय

    2 hours ago

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    मुजफ्फरनगर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लंबित मामलों और विभिन्न विवादों का बिना किसी शुल्क और लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) डॉ. सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि लोक अदालत आम लोगों के लिए न्याय पाने का सबसे आसान और तेज तरीका है। यहां पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों को समाप्त कर सकते हैं और उसी दिन अंतिम फैसला भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, वकीलों और तारीखों के चक्कर में समय बर्बाद नहीं होता। यदि कोई मामला पहले से अदालत में चल रहा है और लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। इस लोक अदालत में घरेलू विवाद, पति-पत्नी के झगड़े, चेक बाउंस, बैंक लोन संबंधी मामले, सड़क दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, किरायेदारी विवाद और वाहनों के चालान जैसे विभिन्न मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, जिसका अर्थ है कि यह निर्णय अंतिम होगा। इससे वर्षों तक चलने वाले मुकदमों की समस्या समाप्त हो जाती है। डॉ. चौधरी के अनुसार, लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि आपसी रिश्तों को भी बिगड़ने से बचाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे 9 मई को लोक अदालत में पहुंचकर अपने विवादों का समाधान कराएं और अदालती झंझटों से मुक्ति पाएं।
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