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    मजदूर की हत्या मामले में मुनीम को उम्रकैद की सजा:ललितपुर में कोर्ट ने 40 हजार का लगाया जुर्माना, मजदूरी के विवाद में की थी हत्या

    2 hours ago

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    ललितपुर में एक मजदूर की हत्या के मामले में मुनीम को दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि मृतक विनोद, जो बिहार के कृत्यानंद नगर पूड़िया का निवासी था, अपने बहनोई दीपक ऋषि और अन्य मजदूरों के साथ चिगलौआ पावर प्लांट में काम करता था। वे सभी एक साथ रहते थे। 23 फरवरी 2022 को मजदूरी को लेकर ठेकेदार अमर गोस्वामी (जोहर गोस्वामी का पुत्र, निवासी मटयारी, कटिहार, बिहार) से विनोद का विवाद हो गया था। हालांकि, उसके साथियों ने विवाद शांत करा दिया था। इस दौरान अमर ने विनोद को अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन, 24 फरवरी 2022 की शाम को, अमर गोस्वामी विनोद को अपने साथ तुरका वाले खेत की पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने विनोद को शराब पिलाई और फिर मजदूरी की बात को लेकर गाली-गलौज और मारपीट की। अमर ने चाकू से विनोद पर हमला भी किया। गंभीर रूप से घायल विनोद को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान विनोद की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अमर गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। वादी ने बताया था कि मुनीम अमर गोस्वामी उन्हें 10 हजार रुपये प्रतिमाह मजदूरी और खाने का वादा करके काम पर लाया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया और कम मजदूरी दी। विनोद ने इसी बात का विरोध किया था, जिसके चलते आरोपी ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। बुधवार को हत्या का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी अमर गोस्वामी को हत्या की धाराओं में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 4 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, आयुध अधिनियम की धाराओं में भी 3 साल का कारावास और 3 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
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