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    मैनपुरी में 14 मार्च को लोक अदालत का आयोजन:बिजली चोरी, बकाया बिल मामलों में मिलेगी राहत

    12 hours ago

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    मैनपुरी में बिजली चोरी और बकाया बिल से जुड़े मामलों में फंसे लोगों को राहत मिलेगी। 14 मार्च 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर यह लोक अदालत बिजली चोरी और बकाया बिल से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करेगी। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि ऐसे मामले स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में लंबित हैं। इनमें वे उपभोक्ता शामिल हैं जिनके कनेक्शन बकाया बिल के कारण काट दिए गए थे और उन्होंने चोरी से बिजली का उपयोग किया या मीटर बाईपास कर डायरेक्ट तार डाले। इन सभी मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाने का अवसर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी और बकाया बिल के मामलों में राजस्व निर्धारण की व्यवस्था बनाई है। इस योजना के तहत उपभोक्ता बकाया बिल और निर्धारित राजस्व जमा करके अपने खिलाफ चल रहे मामलों को समाप्त करा सकते हैं। पूर्व में बिजली चोरी के मामलों में राजस्व राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट का भी प्रावधान था, जिसका लाभ कई लोग उठा चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बिल, राजस्व या शमन शुल्क जमा कर दिया है, वे कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद विद्युत विभाग के अधिवक्ता से सत्यापन कराकर केस का निस्तारण कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली विभाग के तीनों खंडों के अधिशासी अभियंता, कोर्ट क्लर्क और राजस्व लिपिक अपने अभिलेखों के साथ मौजूद रहेंगे। जिन लोगों पर बिजली चोरी या बकाया बिल से जुड़े मामले चल रहे हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का समाधान करा सकते हैं।
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