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    'मृत बेटी होने से कहीं बेहतर है तलाकशुदा होना', ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा | Twisha Sharma Death Case

    5 hours ago

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    देश की शीर्ष अदालत ने भोपाल में हुई 32 वर्षीय एक्टर-मॉडल ट्विशा शर्मा की अप्राकृतिक मौत के हाई-प्रोफाइल मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई की। इस दौरान कोर्टरूम में दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक विवादों को लेकर बेहद भावुक और तीखी बहस देखने को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच (जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल हैं) ने स्पष्ट किया कि कोर्ट का एकमात्र मकसद बिना किसी पूर्वाग्रह के एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना है। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में मीडिया ट्रायल और लोगों के अंदाज़ों से भी सावधान रहने को कहा। यह सुनवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही (suo motu) इस मामले का संज्ञान लिया। यह कदम तब उठाया गया जब भोपाल में अपने ससुराल में 32 साल की एक्टर-मॉडल की मौत की जांच में संस्थागत पक्षपात, प्रक्रिया में चूक और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। इसे भी पढ़ें: Cannes 2026 | Aishwarya Rai Bachchan ने 'सफेद गुलाब' लुक से बिखेरा जलवा, फैंस बोले- 'कान्स की क्वीन वापस आ गई'यह मामला, जिसे "In Re: Alleged institutional bias and procedural discrepancies in the unnatural death of a young girl at her matrimonial home" (एक युवा लड़की की उसके ससुराल में हुई अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत विसंगतियां) के तौर पर रजिस्टर किया गया था, इसकी सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे।ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सुनवाई की शुरुआत में, CJI ने कहा कि कोर्ट के सामने जो मुख्य चिंताओं में से एक थी—यानी दूसरी बार पोस्टमार्टम (autopsy) करवाना—उसे पहले ही सुलझा लिया गया है। बेंच ने कहा, "दो या तीन पहलू थे। एक पहलू दूसरी बार पोस्टमार्टम से जुड़ा था, और वह काम अब पूरा हो चुका है।"इसके बाद, कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, वह सही नहीं है। CJI ने कहा, "कुछ चीज़ों को देखकर हमें थोड़ा दुख हो रहा है," और उन्होंने मीडिया से गुज़ारिश की कि वे न तो पीड़ित परिवार के बयानों पर भरोसा करें और न ही आरोपी पक्ष के बयानों पर। बेंच ने आगे कहा, "चीज़ों को कानून और तय प्रक्रिया के हिसाब से ही आगे बढ़ने दिया जाए।" इसे भी पढ़ें: Box Office Clash: Ananya Panday की फिल्म को ठंडा Response, 'Drishyam 3' का जलवा बरकरारइस आरोप का ज़िक्र करते हुए कि आरोपी सास का पहले ज़िला जज रह चुका होना इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है, CJI ने कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि इस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं कि न्यायपालिका एक निष्पक्ष जांच होने नहीं दे रही है।बेंच ने कहा, "हमें इस बात पर कोई शक नहीं है कि पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष, दोनों ही जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमें अपनी सरकारी एजेंसियों पर भी कोई शक नहीं है—न ही CBI पर—कि जो भी एजेंसी इस मामले की जांच करेगी, वह निश्चित तौर पर जांच को उसके सही अंजाम तक पहुंचाएगी और सच का पता लगाएगी।"सुनवाई के दौरान, आरोपी पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने यह शिकायत की कि CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान, अगले ही दिन अखबारों में छप गए थे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में पूर्व जज "एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर, लगभग मृतक को ही बदनाम कर रहे थे।" मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने की सिफ़ारिश की गई है।CJI ने दोहराया कि कोर्ट की मुख्य चिंता एक निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना है। बेंच ने कहा, "जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्षता से जाँच होनी चाहिए। इस बात पर भी संदेह था कि दोनों पक्ष मीडिया के पास भी जा रहे हैं।"कोर्ट ने आगे दोनों पक्षों से अपील की कि वे सार्वजनिक बयानबाज़ी से बचें और इसके बजाय अपनी बात जाँच अधिकारियों के सामने रखें। CJI ने कहा, "हमारा अनुरोध है कि आप जो भी बयान देना चाहते हैं, कृपया उसे उस अथॉरिटी, यानी जाँच एजेंसी के सामने ही दें," और साथ ही यह भी कहा कि मीडिया को "उनके दर्द को सिर्फ़ सुर्ख़ियों (sound bytes) में बदलने" से बचना चाहिए।साथ ही, SG मेहता ने स्वीकार किया कि मीडिया के ध्यान ने भी इस मामले के कुछ पहलुओं को सार्वजनिक दायरे में लाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "इसे सनसनीखेज़ नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, मीडिया और उसके दखल की वजह से कई बातें सामने आई हैं।"बेंच ने जवाब में यह साफ़ किया कि वह मीडिया रिपोर्टिंग के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन चल रही जाँच के दौरान संयम बरते जाने की उम्मीद करती है। CJI ने कहा, "हमारी एकमात्र चिंता यह है कि बयानबाज़ी न की जाए। यह मामला हमारे संज्ञान में भी मीडिया की वजह से ही आया है।"सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने जाँच को लेकर चिंताएँ जताईं, और आरोप लगाया कि FIR दर्ज करने में तीन दिन की देरी हुई है, तथा सबूतों को सुरक्षित रखने में भी लापरवाही बरती गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी सास ख़ुद ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पेश कर रही है।कोर्ट ने एक बार फिर सभी पक्षों से आग्रह किया कि जब तक जाँच चल रही है, तब तक वे "जल्दबाज़ी में बयानबाज़ी" करने से बचें।'मृत बेटी से बेहतर है तलाक़शुदा बेटी'सुनवाई के दौरान, SG मेहता ने एक ज़ोरदार टिप्पणी की जिसने कोर्टरूम में सबका ध्यान खींचा। वैवाहिक विवादों और कथित दहेज उत्पीड़न से जुड़ी व्यापक चिंताओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "किसी भी पक्ष पर कोई दुर्भावना का आरोप लगाए बिना, इस कहानी का नैतिक सार यह है कि एक मृत बेटी होने से कहीं बेहतर है कि बेटी तलाक़शुदा हो।" मामला CBI को सौंपा जा सकता हैअपने आदेश में, कोर्ट ने मेहता की इस बात को रिकॉर्ड किया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, भोपाल में दूसरा पोस्टमॉर्टम पहले ही किया जा चुका है। बेंच ने कहा कि अब उसके सामने मुख्य मुद्दा राज्य सरकार की वह सिफ़ारिश है जिसमें जांच को CBI को सौंपने की बात कही गई है।कोर्ट ने SG मेहता के इस भरोसे को भी रिकॉर्ड किया कि वह संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि CBI "तुरंत जांच अपने हाथ में ले ले।" बेंच ने पीड़ित के परिवार और आरोपी के परिवार, दोनों से ज़ोरदार अपील की कि वे सार्वजनिक तौर पर या मीडिया के सामने कोई बयान न दें। आदेश के मुताबिक, इसके बजाय उनके बयान जांच एजेंसी के सामने रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, "ताकि चल रही जांच पर कोई बुरा असर या नुकसान न हो।"सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी गुज़ारिश की कि वे उन लोगों के बयान रिकॉर्ड न करें जो इस मामले में संभावित गवाह बन सकते हैं; कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कवरेज उन मुद्दों पर असर डाल सकती है जिनकी जांच अभी होनी बाकी है। बेंच ने जनता से भी अपील की कि वे अटकलें लगाने से बचें और जांच एजेंसी पर भरोसा रखें। आदेश में कहा गया, "हमें पूरा भरोसा है कि सही समय आने पर जांच किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचेगी।"सुनवाई खत्म करने से पहले, कोर्ट ने साफ़ किया कि उसकी किसी भी टिप्पणी को आरोपों की मेरिट पर की गई टिप्पणी न माना जाए। बेंच ने कहा, "ये टिप्पणियां करते हुए हम यह साफ़ करते हैं कि हमने किसी भी आरोप या किसी और बात पर कोई राय ज़ाहिर नहीं की है, और मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच करना पूरी तरह से जांच एजेंसी का काम है।" 
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