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    मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी:भाजपा नेताओं को जूते मारने की धमकी दी थी; पेशी पर नहीं आ रहे थे

    4 hours ago

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    मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ओपी राजभर भाजपा नेताओं को धमकाने के केस में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। रतनपुरा बाजार में सुभासपा की जनसभा थी। आरोप है कि राजभर ने जनसभा में अपने कार्यकर्ताओ और जनता से कहा था- भाजपा के लोग वोट मांगने आएं तो उन्हें जूते से मारें। इसी मामले में हलधरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद कई बार पेशी की तारीख आई लेकिन मंत्री, सुनवाई में नहीं आ रहे थे। इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। जानिए पूरा मामला अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस सभा में ओमप्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मंच से कहा था कि भाजपा के लोग वोट मांगने आएं तो उन्हें जूते से मारें। यह आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कोर्ट में चल रही थी सुनवाई इस मामले में काफी समय से अदालत में सुनवाई जारी है। केस MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन है, जहां जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। कोर्ट ने कई बार ओपी राजभर को पेश होने के लिए तलब किया था, लेकिन वह लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी कारण कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया। गैरहाजिरी पड़ी भारी बार-बार समन और निर्देशों के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर न्यायालय ने इसे अवमानना जैसा मानते हुए गैरजमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया। कोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब इस मामले को लेकर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और आरोपी को हर हाल में अदालत के सामने पेश होना होगा। क्या होता है गैरजमानती वारंट गैरजमानती वारंट (NBW) एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश किया जाए। इस स्थिति में आरोपी को तुरंत जमानत मिलने की गारंटी नहीं होती और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होती है। ------------------------ ये खबर भी पढ़ेंः- मिस्टर-यूपी एनकाउंटर में ढेर, 3 दोस्तों की हत्या की थी:जिनका मर्डर किया, उनकी पत्नी-बहन बोलीं- अब तसल्ली मिली बुलंदशहर में 3 दोस्तों की हत्या के मुख्य आरोपी बर्थडे बॉय जीतू सैनी (30) को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। गुरुवार सुबह 5 बजे पुलिस ने स्कूटी सवार जीतू को रोका, तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे तीन गोलियां लग गईं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जीतू की मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर…
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