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    मतदान केंद्रों के100 मी. दायरे में बूथ लगाने पर रोक:संशोधित आदेश जारी, बूथ के लिए प्रशासन से अनुमति जरूरी; नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

    12 hours ago

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    सोनभद्र में वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार और बूथ स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में सार्वजनिक या निजी स्थान पर प्रचार करने के साथ पोस्टर और बैनर लगाने पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्र के भीतर पीठासीन अधिकारी और अन्य निर्वाचन कर्मियों को मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखना होगा। जरूरत पड़ने पर वे केंद्र से बाहर जाकर फोन पर बात कर सकेंगे। मतदान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्याशी को एक बूथ लगाने की अनुमति आदेश के मुताबिक, मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे से बाहर निर्धारित स्थान पर प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम एक बूथ स्थापित करने की अनुमति होगी। बूथ पर एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। धूप और मौसम से बचाव के लिए छोटी छतरी या तिरपाल लगाया जा सकेगा। जरूरत के अनुसार 10×10 वर्गफीट की छतरी की अनुमति होगी, लेकिन कनात या टेंट लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। लिखित अनुमति रखना जरूरी बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही स्थानीय निकाय अथवा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र की प्रति बूथ पर मौजूद व्यक्तियों के पास रहनी चाहिए। बूथ पर अधिकतम 4×8 वर्गफीट आकार का एक बैनर लगाया जा सकेगा। इस पर प्रत्याशी या राजनीतिक दल का नाम और चुनाव चिह्न अंकित किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए।
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