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    मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट में मिली अनियमितता:अधिकृत डॉक्टर की जगह अन्य कर रहा था जांच, अल्ट्रासाउंड मशीन सील

    2 hours ago

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    जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देश पर बुधवार को पीसीपीएनडीटी (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक) समिति ने मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन में अल्ट्रासाउंड/इको मशीन को तत्काल सील कर दिया गया। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल और समिति सदस्य उत्तम चौधरी की मौजूदगी में हुई। निरीक्षण टीम ने पाया कि संस्थान में जिस चिकित्सक के नाम पर मशीन पंजीकृत थी, उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति जांच कर रहा था। इसके अतिरिक्त, मरीजों का अनिवार्य पंजीकरण भी नहीं किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल ने बताया कि जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं। उन्होंने कहा कि अधिकृत चिकित्सक की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करना और मरीजों का रिकॉर्ड न रखना अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। इन्हीं अनियमितताओं के कारण मशीन को तत्काल सील करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग परीक्षण पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि जनपद में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन ने सभी संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।
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