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    मऊ में हत्यारोपी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, पांच साल पहले मामूली विवाद में हुई थी हत्या

    15 hours ago

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    मऊ जिले में पांच साल पहले हुई एक हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी हलचल राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पचास प्रतिशत धनराशि मृतक के वारिस को दी जाएगी। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला पांच साल पहले 26 नवंबर 2020 का है। हुंसापुरा निवासी जयप्रकाश राम ने कोपागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे के अनुसार, 26 नवंबर 2020 को जयप्रकाश राम ठेके पर बाउंड्रीवाल का निर्माण करवा रहे थे। उनके भाई प्रकाश राम और कोपा कोहना निवासी हलचल राम दीवार जोड़ने के लिए मसाला बना रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर प्रकाश राम और हलचल राम के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ने पर हलचल राम ने जान से मारने की नीयत से प्रकाश राम की गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया। फावड़े के प्रहार से प्रकाश राम का गला कट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंदलाल भारती ने कोर्ट में कुल छह गवाहों का परीक्षण कराकर अभियोजन पक्ष के कथानक को संदेह से परे साबित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बाकर शमीम रिजवी ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए हलचल राम को दोषी ठहराया। उन्होंने हलचल राम को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि मृतक के वारिस को दी जाए और अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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