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    नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में आरोपी को 7 साल की सजा:आजमगढ़ में पॉक्सो कोर्ट का फैसला,15 हजार का जुर्माना भी लगाया

    5 hours ago

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    आजमगढ़ कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर कस्बे की रहने वाली पीड़िता को संतोष सोनकर उर्फ गोरख, निवासी किशुनपुर काशीपुर थाना गंभीरपुर, 18 नवंबर 2015 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले की जांच के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। पांच गवाहों ने दी गवाही मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष सोनकर उर्फ गोरख को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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