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    नीला ड्रम केस में आज से होगी फाइनल बहस:रोजाना 2 घंटे दोनों पक्षों के वकील देंगे दलीलें, तैयार की अपनी रिपोर्ट

    13 hours ago

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    मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आज यानि 12 मई से फाइनल बहस शुरू हो रही है। आज से ये केस फाइनल बहस में लग गया है। मेरठ जिला जज की कोर्ट में केस में फाइनल बहस होगी। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद केस में सजा सुनाई जाएगी। देखें तो अब सौरभ राजपूत मर्डर कांड, नीलाड्रम हत्याकांड अपने अंतिम पड़ाव पर है। फाइनल बहस कंप्लीट होने के बाद केस में अदालत अपना फैसला यानि मुस्कान-साहिल को सजा सुनाएगी। ये दोनों ही मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ मर्डर केस में आरोपित हैं। दोनों पक्षों ने की है पक्की तैयारी सौरभ की तरफ से अभियोजन पक्ष के वकील, डीजीसी केके चौबे बहस करेंगे। वो दलील देंगे। उनके साथ सौरभ का केस लड़ने वाले निजी वकील सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह व उनकी टीम भी शामिल रहेगी। वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील रेखा जैन रहेंगी। विपक्ष में रेखा जैन हैं। रेखा जैन को मुस्कान-साहिल का केस लड़ने के लिए सरकार ने तय किया है। क्योंकि मुस्कान-साहिल दोनों ने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की थी कि उन्हें अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाया जाए। क्योंकि उनके पास अपना वकील नहीं है। इसके बाद सरकार ने रेखा जैन को उनका केस अलॉट किया था। 10 दिन तक चल सकती है फाइनल बहस जिला जज की कोर्ट में रोजाना जमानत व अन्य केसों की सुनवाई के बाद फ्री ऑवर्स में सौरभ मर्डर केस की बहस चलेगी। रोजाना 2 घंटे इस केस पर बहस होगी। माना जा रहा है कि बहस 7 से 10 दिन तक चल सकती है। जिसमें पीड़ित और बचाव पक्ष दोनों अपनी-अपनी दलीलें देंगे। ताकि वो केस में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए केस जीत सकें। मुस्कान-साहिल को सजा वाले दिन आना होगा कोर्ट फाइनल बहस पूरी होने के बाद इसकी समरी जिला जज के समक्ष रखी जाएगी। फाइनल बहस खत्म होने के लगभग 7-10 दिन बाद केस में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जिस दिन आरोपित मुस्कान-साहिल को सजा होगी। फाइनल बहस में मुस्कान-साहिल को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। जरुरत के अनुसार उन्हें जेल से ही ऑनलाइन वीसी के जरिए बहस में जोड़ा जाएगा। इस बहस में केवल दोनों पक्षों के वकील ही अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मई लास्ट में होगी सजा बहस पूरी होने के बाद सजा वाले दिन मुस्कान-साहिल को कोर्ट में बुलाया जाएगा। क्योंकि आरोपी को नियमानुसार 3 बार कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है। सबसे पहले जब उस पर आरोप लगते हैं और उसे जेल भेजा जाता है। तब कोर्ट में सजीव बयान होते हैं। दूसरा 313 की कार्यवाही और अंत में सजा वाले दिन आरोपितों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। अन्य हियरिंग्स में वो ऑनलाइन जुड़ सकता है। इसलिए मुस्कान-साहिल को भी अब सजा वाले दिन ही कोर्ट में बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि मई अंत से लेकर जून पहले सप्ताह में केस में फैसला आ जाएगा।
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