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    NEET Protest Case: हमारा वक्त खराब न करें, छात्र प्रदर्शनकारियों की याचिका पर Supreme Court सख्त

    1 day ago

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    भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने बुधवार को जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी और याचिकाकर्ता से अपना समय बर्बाद न करने को कहा। CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें। जब वकील ने बताया कि पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं, तो CJI ने कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।इसे भी पढ़ें: Delhi Metro Stations Security | जंतर-मंतर पर तनाव के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई, 4 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर भारी पुलिस बल तैनात, CJP के आरोप और 9 FIR दर्जसुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कियासुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। वकील ने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के सही तरीके से आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। वकील की बात का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इसी तरह के एक मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, "कोर्ट को इसमें न घसीटें।" हालांकि, ANI समाचार एजेंसी ने बताया कि कोर्ट बुधवार को उस PIL पर सुनवाई करेगा जिसमें जंतर-मंतर पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान पुलिस की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इसे भी पढ़ें: NEET Protest Jantar Mantar | दिल्ली में सुरक्षा बेहद सख्त! DMRC ने राजीव चौक समेत 16 मेट्रो स्टेशन किए बंद, CRPF की 20 कंपनियां तैनात, जंतर-मंतर पर CJP अड़ीदिल्ली हाई कोर्ट में याचिका: प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा थीदिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा थी और इसमें न्यायिक दखल की मांग की गई है। उम्मीद है कि बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई होगी, तो PIL में लगाए गए आरोपों और मांगी गई राहतों पर विचार किया जाएगा। यह घटनाक्रम जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों से जुड़े चल रहे कानूनी मामलों के बीच सामने आया है। CPI(M) नेता आइशी घोष की ओर से दायर एक अलग जनहित याचिका (PIL) में दिल्ली हाई कोर्ट उन आरोपों की जांच कर रहा है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर वीडियोग्राफी के ज़रिए प्रदर्शनकारियों की निगरानी की थी। उस मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर वीडियोग्राफी सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, न कि प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए।
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