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    पुखराज हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा:बिजनौर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

    3 hours ago

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    बिजनौर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने पुखराज सिंह हत्याकांड में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुकदमेबाजी की रंजिश में एक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या करने के इस मामले में जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी ठहराया गया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार के अनुसार, यह घटना 19 मई 2024 को धामपुर थाना क्षेत्र के गांव मटोरा दुर्गा में हुई थी। मृतक पुखराज सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी शाम के समय एक कार उनके पास आकर रुकी। कार सवार युवकों ने पुखराज सिंह को खींचकर सड़क पर ले जाकर कार से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुखराज की बेटी रेनू ने धामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार आरोपियों जयदीप (पुत्र राजेंद्र, निवासी शिमला, थाना शिवाला कला), पिंटू चौहान और ऋषिपाल की पहचान की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में आरोप पत्र आरोपी जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में मृतक पुखराज की पुत्री अंजलि ने बयान दिया कि उसकी शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके खिलाफ उसने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मुकदमों की पैरवी पुखराज सिंह ही करते थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पुखराज की हत्या की।
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