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    'पुलिस ने जमीन पर लिटाया...पैर पर कपड़ा रखकर गोली मारी':देवबंद जेल पहुंचे ACGM; कैदियों ने सुनाई फर्जी एनकाउंटर की कहानी

    5 hours ago

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    यूपी में फुल या हाफ एनकाउंटर को लेकर अक्सर पुलिस सवालों के घेरे में रहती है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के एनकाउंटर के तरीकों पर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके एक हफ्ते के अंदर देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल पहुंचे। एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनसे पूछताछ की। इस दौरान एक कैदी ने बताया- मेरे खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर थी। मैं तारीख पर कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने मुझे उठाकर फर्जी तरीके से हाफ एनकाउंटर कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा सकता है कि कैदी लाइन लगाकर खड़े हैं। एसीजीएम परविंदर सिंह उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पढ़िए एसीजीएम और घायल कैदी के बीच हुई बातचीत एसीजीएम: गोली कैसे मारी गई? कैदी: सहारनपुर में हमारी तारीख थी। हम बागपत से आ रहे थे। जैसे ही शामली पार्क पहुंचे, हमें पुलिस ने उठा लिया। वहां से चौकी ले गए। वहां मुझे करंट लगाया गया। हमसे कबूलनामा करवाया गया, लेकिन मैंने नहीं कबूला।इसके बाद शाम को हमें जंगल ले गए और थाने से बाइक भी ले गए। वहीं मेरे पैर में गोली मारी गई। एसीजीएम: गोली कहां मारी गई? कैदी: पैर के नीचे मारी गई। एसीजीएम: अच्छे से पूरा बताएं? कैदी: पहले हमें जमीन पर लिटा दिया गया, टांग नीचे की गई और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया गया। फिर करीब 8 इंच ऊपर से गोली मारी गई। उसके बाद कट्टे से फायरिंग की गई। एसीजीएम: खुद फायरिंग की? कैदी: हां। एसीजीएम (दूसरे युवक से): आपके साथ भी ऐसा हुआ? दूसरा युवक: (अपने पैर दिखाते हुए) हां। अब पढ़िए एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? यूपी पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही 30 जनवरी को यूपी पुलिस के ‘हाफ एनकाउंटर’ के तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अफसर सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे। हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइंस जारी की थी। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ चेतावनी दी थी। अगर पुलिस ने एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो जिले के SP-SSP और कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा था- आरोपी को सजा देना पुलिस का काम नहीं हाईकोर्ट ने कहा था- आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कई मामलों में पुलिस अफसर जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं। जिससे मामला ‘हाफ एनकाउंटर’ कहलाए और वे बहादुरी का श्रेय ले सकें। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह सख्त आदेश कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिया था। सुप्रीम कोर्ट की PUCL गाइडलाइंस की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई थी हाईकोर्ट ने कहा था- PUCL (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना रखी है। इसके बावजूद यूपी में पुलिस बार-बार इन नियमों को नजरअंदाज कर रही। कोर्ट ने दो टूक कहा था कि तारीफ या पुरस्कार पाने के लिए पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब पढ़िए हाईकोर्ट की 6 सख्त गाइडलाइंस 1- FIR और जांच 2- FIR में नाम 3- मेडिकल और बयान 4- कोर्ट को रिपोर्ट 5- प्रमोशन और अवॉर्ड पर रोक पीड़ित परिवार को शिकायत का अधिकार -------------------------- यह खबर भी पढ़ें- SP पर कार्बाइन से गोलियां बरसाईं, एनकाउंटर में मारा गया, वर्दी में लूटता था अमजद मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया। गुरुवार तड़के साढ़े तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अपने गांव आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। पढ़िए पूरी खबर…
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