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    पूरी दुनिया पर लगेगा 10% एक्ट्रा टैरिफ...अमेरिका SC के फैसले से बौखलाए ट्रंप ने उठा लिया चौंकाने वाला फैसला

    3 hours from now

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    अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रंप के टेरिफ को गैर कानून बताए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर भड़क पड़े। डॉनल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के टेरिफ वाले फैसले को शर्मनाक बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि यह फैसला गलत है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास दूसरे मजबूत विकल्प मौजूद है जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान जारी कर दिया है। टैरिफ को गैरकानूनी बताने और टेरिफ को खारिज किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। इसे भी पढ़ें: चापलूसी के बावजूद Trump ने किया दरकिनार, US में Shehbaz Sharif की हुई भारी बेइज्जती?ट्रंप ने सारे देशों पर 10% अतिरिक्त टेरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि जो टेरिफ है उस पर 10% एक्स्ट्रा टेरिफ 10% अतिरिक्त टेरिफ में और बढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टेरिफ पर मेरे पास और भी विकल्प हैं। अब मैं और ज्यादा टेरिफ वसूल सकता हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से भारत को बाहर रखा है। टेरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया शर्मनाक। इसे भी पढ़ें: Stay tuned…कब होगी मोदी-ट्रंप की मुलाकात? सर्जियो गोर ने दिया ये जवाबअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने  राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के व्यापक आपातकालीन टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनकी व्यापार नौति को बड़ा झटका दिया। अदालत ने 1977 के इंटरनैशनल इमरजेंसी इकॉनमिक पावर्स ऐक्ट (IEEPA) के तहत लगाए रेसिप्प्रोकल टैरिफ की वैधता पर सवाल उठाए। कहा, इस कानून का ऐसा इस्तेमाल राष्ट्रपति के अधिकारों से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ कोर्ट युद्ध की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले से भारत के लिए राहत की स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि उस अंतरिम ट्रेड डील पर अभी दस्तखत नहीं हुए है. जिसके लिए इसी महीने दोनों देशों में सहमति बनी थी। इसे भी पढ़ें: कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में किया भारत का प्रतिनिधित्वअब अमेरिकी कोर्ट के फैसले के चलते भारत के पास अंतरिम समझौते के तहत 18% अमेरिकी टैरिफ को और कम कराने के लिए दबाव बनाने का मौका हो सकता है। वहीं इस फैसले के बाद अब अमेरिकी सरकार को उन कंपनियों का पैसा वापस (Refund) करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है, जिनसे यह टैक्स वसूला गया था। पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने इन टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप का तर्क था कि दूसरे देशों के साथ व्यापार में घाटा होने और वहां के कड़े नियमें की वजह से अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को 'असाधारण खतरा है। 
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