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    प्रधान प्रतिनिधि के घर धारा 82 का नोटिस का चस्पा:मऊ पुलिस ने ढोल बजाकर कराई मुनादी; गंभीर मामलों में 2 महीने से फरार

    19 hours ago

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    मऊ के रानीपुर थाना के दौलसेपुर गांव में गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश पांडेय के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय के आदेश पर रविवार को रानीपुर पुलिस ने गांव में ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कराई। इसके बाद आरोपी के आवास पर धारा 82 के तहत उद्घोषणा की नोटिस चस्पा की गई। पुलिस के मुताबिक, मिथिलेश पांडेय पुत्र सदानंद पांडेय के खिलाफ रानीपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 70/2026 दर्ज है। इसमें मारपीट, धमकी, सामूहिक दुष्कर्म, लूट और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 7 जून 2026 को मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। कई बार दबिश के बाद भी हाथ नहीं आया आरोपी पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके बाद न्यायालय ने 25 जुलाई 2026 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। वारंट की तामील नहीं होने पर विवेचक ने न्यायालय में धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। केस डायरी और संबंधित रिपोर्ट देखने के बाद न्यायालय ने कार्रवाई की अनुमति दी। गांव में मुनादी कर घर पर चस्पा किया नोटिस न्यायालय के आदेश पर खुरहट चौकी प्रभारी ओम सिंह के नेतृत्व में रानीपुर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजाकर लोगों के बीच आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा कराई। इसके बाद उसके आवास पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने आरोपी को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। पेश नहीं हुआ तो कुर्क हो सकती है संपत्ति पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यदि मिथिलेश पांडेय निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेश के अनुसार अगली कार्रवाई में आरोपी की संपत्ति की कुर्की भी शामिल हो सकती है।
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